सरगुजा, छत्तीसगढ़: सरगुजा संभाग कमिश्नर कार्यालय ने शा.उ.मा.वि. बसंतपुर (जिला बलरामपुर–रामानुजगंज) में पदस्थ व्याख्याता राजेन्द्र कुमार देवांगन को लगातार अनुशासनहीन व्यवहार, सहकर्मियों से विवाद और विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करने के आरोपों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर बलरामपुर–रामानुजगंज द्वारा भेजे गए प्रस्ताव तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट पाया गया कि विद्यालय में राजेन्द्र कुमार देवांगन और अन्य सहकर्मियों के बीच लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। इन विवादों का नकारात्मक असर विद्यार्थियों की पढ़ाई और पूरे विद्यालयीन वातावरण पर पड़ रहा था।
कलेक्टर ने अपनी अनुशंसा में उल्लेख किया कि लगातार अनुशासनहीन आचरण के कारण विद्यालय की नियमित शैक्षणिक गतिविधियां बाधित हो रही थीं और कार्यस्थल का वातावरण प्रभावित हो रहा था। मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद सरगुजा संभाग कमिश्नर ने माना कि उनका आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस अवधि के लिए उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा कार्यालय, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर निर्धारित किया गया है।
कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

