अंबिकापुर। सरगुजा जिला प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन और आयुष्मान योजना के तहत अनियमितता के मामले में श्री महावीर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अस्पताल का पंजीयन 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2026 तक एक माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मरीज के परिजनों से वसूली गई 87,300 रुपये की राशि वापस करने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल, सुभाषनगर निवासी मृण्मयी पाण्डेय ने 23 सितंबर को कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में इलाज में लापरवाही, आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पैसे लेने और मेडिकल रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगाए गए थे।
शिकायत की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की टीम ने की। जांच में मरीज की न्यूरो सर्जरी अस्पताल के पंजीयन में शामिल नहीं होने, संबंधित चिकित्सक का नाम पंजीकरण दस्तावेजों में दर्ज नहीं होने और पूर्व में जारी सुधार नोटिस के बावजूद कमियां दूर नहीं किए जाने जैसी अनियमितताएं सामने आईं।

जांच में यह भी पाया गया कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज की राशि बुक होने के बावजूद परिजनों से 87,300 रुपये लिए गए थे। इसके बाद प्रशासन ने अस्पताल का पंजीयन एक माह के लिए निलंबित करने और राशि वापस कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से तीन माह के लिए निलंबित करने की अनुशंसा शासन को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

