सूरजपुर। जिले में देर रात तक तेज ध्वनि में डीजे और साउंड सिस्टम बजाने वालों पर पुलिस ने सख़्ती शुरू कर दी है। बीती रात विश्रामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बिना अनुमति और तेज आवाज में साउंड बॉक्स चलाने की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर जब्त कर लिए। साथ ही साउंड सिस्टम संचालक और तेज आवाज में साउंड बजाने वाले दो व्यक्तियों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिलेभर के थाना प्रभारी डीजे संचालकों और गणमान्य नागरिकों की बैठक कर रहे हैं, जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए अनुमति अनिवार्य करने और हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जा रही है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसी क्रम में थाना प्रभारी विश्रामपुर प्रकाश राठौर ने हाल ही में डीजे संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट कहा था कि तय समय सीमा के बाद किसी भी परिस्थिति में तेज ध्वनि में डीजे या साउंड बॉक्स नहीं बजाया जाएगा।
15-16 नवंबर 2025 की दरमियानी रात रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम तलवापारा में तेज आवाज से साउंड बॉक्स बजाया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बिना अनुमति तेज ध्वनि में साउंड सिस्टम बजाते पाए जाने पर दो साउंड बॉक्स और एक एम्प्लीफायर जब्त किया। मामले में गुड्डू खुलेखीन देवांगन (46) निवासी तलवापारा और साउंड सिस्टम संचालक विशाल गुप्ता (22) निवासी शिवनंदनपुर के खिलाफ धारा 4, 5, 15(1) कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
सूरजपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि डीजे बजाने से पहले अनुमति अवश्य लें और तय समय सीमा का पालन करें। यदि कोई बिना अनुमति या तेज ध्वनि में डीजे-साउंड बॉक्स बजाता है तो उसकी सूचना तत्काल सूरजपुर पुलिस कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9479193999 पर दें, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

