अम्बिकापुर। कृषि पंप विद्युत कनेक्शन और ट्रांसफॉर्मर लगाने के नाम पर किसानों से अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद बिजली विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित लाइनमैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। किसानों की शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की।
मामला ग्राम पंचायत महारानीपुर (देऊरपारा) बेलडांड़ का है, जहां किसानों ने राजापुर वितरण केंद्र में पदस्थ लाइनमैन चन्द्रकुमार सिदार पर सिंचाई के लिए कृषि पंप विद्युत कनेक्शन एवं ट्रांसफॉर्मर लगाने के नाम पर 7 हजार रुपये और उससे अधिक की राशि वसूलने का आरोप लगाया था। शिकायत मिलने के बाद विभागीय जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए।
जांच रिपोर्ट के अनुसार चन्द्रकुमार सिदार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महारानीपुर के देऊरपारा और चिड़ापारा के ग्रामीणों से कृषि पंप कनेक्शन दिलाने के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूले। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन और शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही माना गया।
जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग अम्बिकापुर ने चन्द्रकुमार सिदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय बलरामपुर वितरण केंद्र निर्धारित किया गया है। विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि किसानों से अवैध वसूली या पद के दुरुपयोग के मामलों में किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

