सरगुजा। जिले के मैनपाट विकासखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ा मामला सामने आया है। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण किए जाने के बाद निर्धारित समय सीमा में उसकी राशि जमा नहीं करने पर 12 उचित मूल्य दुकान संचालकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रत्येक माह जमा करना होता है राशि
जिला खाद्य अधिकारी द्वारा खाद्य निरीक्षक मैनपाट को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रत्येक माह उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है। भंडारित खाद्यान्न की राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा किया जाना होता है। इसके बावजूद जून 2026 की खाद्यान्न राशि का भुगतान अब तक संबंधित दुकानदारों द्वारा नहीं किया गया है।
इन दुकानों की राशि बताई गई बकाया
जिन 12 उचित मूल्य दुकानों के संचालकों द्वारा जून माह का 1,87,832.98 रुपए की राशि जमा नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। उनमें कुनिया, रोपाखार, सुपलगा, केसरा, खड़गांव, जामढोढ़ी, कोटछाल, कुदारडीह, कलजीवा, पथराई, कुनकुरीखुर्द और नर्मदापुर शामिल हैं। पत्र में प्रत्येक दुकान की आईडी के साथ मई और जून 2026 की खाद्यान्न राशि का विवरण भी दर्ज किया गया है। जून माह का बकाया राशि में कई दुकानों पर हजारों रुपये की राशि लंबित बताई गई है।
दो दिन में कार्रवाई के निर्देश
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला खाद्य अधिकारी ने उक्त 12 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने और की गई कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन दो दिवस के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इधर खाद्यान्न की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण अब संबंधित दुकान संचालकों पर पुलिस कार्रवाई की तलवार लटक रही है। यदि निर्देश के अनुसार एफआईआर दर्ज होती है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े मैनपाट क्षेत्र के इस मामले में आगे की जांच के बाद जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

