सरगुजा, छत्तीसगढ़। जिला शिक्षा अधिकारी, अंबिकापुर (सरगुजा) ने शिक्षा के अधिकार कानून के उल्लंघन के मामले में चोपड़ापारा स्थित ‘स्वरंग किड्स एकेडमी’ पर सख्त कार्रवाई करते हुए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। शिकायतों के बाद हुई जांच में स्कूल की कार्यप्रणाली में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

जांच में पाया गया कि स्कूल प्रबंधन ने आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया। बच्चों के एडमिशन में पारदर्शिता की कमी, अभिभावकों को सही जानकारी न देना और आवश्यक दस्तावेजों में गड़बड़ी जैसी बातें उजागर हुईं।
इसके अलावा, जांच के दौरान यह भी सामने आया कि स्कूल की मान्यता से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, बावजूद इसके संस्था लगातार संचालित होती रही।
यह सीधे तौर पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन माना गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने धारा 18(5) के तहत यह आर्थिक दंड लगाया और साफ चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा लापरवाही मिलने पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है।

प्रशासन की इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जिले के अन्य निजी स्कूलों के लिए भी यह एक कड़ा संकेत है कि नियमों की अनदेखी अब सीधे कार्रवाई की ओर ले जाएगी।

