सीतापुर, छत्तीसगढ़ : सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। थाना सीतापुर में दर्ज अपराध क्रमांक 471/25 के तहत आरोपी युवती आकांक्षा टोप्पो के विरुद्ध धारा 353 (2) बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, दिनांक 23 दिसंबर 2025 को आकांक्षा टोप्पो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से सम्मानित जनप्रतिनिधियों—महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो—के विरुद्ध अभद्र, अशोभनीय और मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणियां कीं। पुलिस का कहना है कि ये टिप्पणियां न केवल जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक शांति को भी प्रभावित करने वाली थीं।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पत्रकार न होते हुए भी पत्रकार की तरह व्यवहार कर सोशल मीडिया पर झूठी खबरें प्रसारित कर रही थी, जिससे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग हुआ और आमजन में भ्रामक संदेश गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज हैं।
मामले में यह आरोप भी है कि आरोपी ने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे आंगनबाड़ी कार्यस्थलों से संबंधित शासकीय भूमि को लेकर झूठे आरोप सोशल मीडिया पर प्रसारित किए। उक्त शिकायत पर पुलिस ने धारा 353(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
सीतापुर पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और आगे की अग्रिम जांच कार्रवाई जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक और सामाजिक शांति भंग करने वाली सामग्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

