अंबिकापुर। युवाओं में तेजी से बढ़ रही ई-सिगरेट और वेप की लत पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस ने प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की अवैध बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधीनगर थाना क्षेत्र से एक पान कॉर्नर संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की दुकान से 35 नग प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट/वेप) तथा बिक्री से प्राप्त ₹3,000 नकद सहित कुल लगभग ₹55,500 का मशरूका जब्त किया गया है। मामले में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम, 2019 एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि थाना गांधीनगर की पुलिस टीम क्षेत्र में अपराधियों की तलाश एवं गश्त पर निकली हुई थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बनारस रोड स्थित आयुषी डेली नीड्स (पान कॉर्नर) में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का अवैध भंडारण कर उसकी बिक्री की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दुकान में दबिश दी।
तलाशी के दौरान दुकान से 35 नग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बरामद हुई, जिनकी अनुमानित कीमत ₹52,500 बताई गई। इसके अलावा बिक्री से संबंधित ₹3,000 नकद भी जब्त किए गए। पुलिस द्वारा आरोपी से जब्त सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज एवं लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया। लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम, 2019 की धारा 4 का उल्लंघन पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 7 एवं 8 तथा बिना सक्षम अनुमति व्यवसाय संचालन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रांशु केसरी (24 वर्ष), निवासी बनारस रोड, वार्ड क्रमांक 10, थाना गांधीनगर, अंबिकापुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा मामले की विस्तृत विवेचना जारी है। एसएसपी राहुल बंसल ने आम नागरिकों से यह भी अपील की है कि यदि कहीं भी प्रतिबंधित ई-सिगरेट, वेप या अन्य मादक पदार्थों की अवैध बिक्री अथवा भंडारण की जानकारी मिले तो तत्काल सरगुजा पुलिस कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9479193599 या डायल 112 पर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

