सूरजपुर, छत्तीसगढ़। सूरजपुर जिले में नशीले पदार्थों के बड़े मामले में फरार चल रहा आरोपी भोले घसिया आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। 295 नग प्रतिबंधित कैप्सूल और टैबलेट बरामदगी के इस मामले में आरोपी ने बुधवार को विशेष न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद आबकारी विभाग ने उसे पुनः गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के अनुसार, 11 अप्रैल 2026 को आबकारी उड़नदस्ता टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विश्रामपुर के आईटीआई कॉलोनी स्थित एक मकान में अवैध नशीले पदार्थ रखे गए हैं। टीम ने दबिश देकर आरोपी भोले घसिया के शयन कक्ष से 132 नग Spasmo Proxyvon Plus कैप्सूल, 73 नग Alprascen टैबलेट और 90 नग Alprax (Alprazolam) टैबलेट जब्त किए थे। इस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया।
कार्रवाई के बाद आरोपी को रिमांड के लिए सूरजपुर आबकारी नियंत्रण कक्ष लाया गया था, लेकिन इसी दौरान वह पानी पीने के बहाने पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। फरारी के बाद से ही उसकी तलाश जारी थी।
लगातार दबाव और कार्रवाई के बीच आरोपी भोले घसिया ने 15 अप्रैल 2026 को विशेष न्यायाधीश (नारकोटिक्स) की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उसे तत्काल हिरासत में लेकर न्यायालय से रिमांड प्राप्त किया गया और जेल दाखिल कर दिया गया।
इस पूरे घटनाक्रम ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं, वहीं आबकारी विभाग की सतर्कता से एक बार फिर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी का खुलासा हुआ है।

