अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने पर अंबिकापुर शहर के 19 प्रतिष्ठानों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा की गई जांच में नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर कुल 3.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
शहर में कई दुकानें और होटल संचालित हैं, जहां खाद्य सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की जा रही थी। कहीं मिलावटी सामान बेचा जा रहा था तो कहीं गलत बिलिंग और अमानक खाद्य सामग्री उपभोक्ताओं को दी जा रही थी। विभाग की कार्रवाई के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर रायपुर स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में नमूने अमानक और मिथ्या छाप पाए गए। इसके बाद विधिक विवेचना पूरी कर 19 प्रतिष्ठानों पर अर्थदंड लगाया गया।
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जिन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया उनमें शिवम डेली नीड्स (न्यू बस स्टैंड, अंबिकापुर), नवीन किराना स्टोर (एमजी रोड), मोनिका केरकेट्टा (ग्राम सिलसिला), आनंद किराना स्टोर (महामाया रोड), शीतल रेस्टोरेंट (लखनपुर), एसबी बाजार (बनारस रोड), पंचशील स्वीट्स (देवीगंज रोड), बीकानेर नमकीन भंडार (अंबिकापुर), आयुषी स्वीट्स (गांधी नगर) सहित अन्य दुकानें शामिल हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर भविष्य में और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

