सरगुजा। अंबिकापुर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर पालिक निगम एक्शन मूड में हैं। नमनाकला क्षेत्र में स्थित खसरा नंबर 334/4 (रकबा 0.036 हेक्टेयर) पर किरण भजगावली द्वारा कराए गए भवन निर्माण को स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाया गया है। साथ ही सड़क की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर इसका उपयोग किया जा रहा है।

नगर पालिक निगम ने कार्यालय ने पत्र जारी कर क्षेत्रांतर्गत नमनाकला स्थित भूमि खसरा नं. 334/4 रकबा 0.036 हे. पर निर्माणकर्ता किरण भजगावली द्वारा इस कार्यालय से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत भवन निर्माण कार्य किया गया है तथा भवन पर अवैध रूप से अधिवासित होकर स्वीकृति के विपरीत भवन का उपयोग किया जा रहा है। उक्त भवन से अतिरिक्त निर्माण हटाये जाने के लिए छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(3) के तहत आदेशित किया गया है।
24 12.2025 को उक्त भवन से अवैध रूप से अधिवासित व्यक्तियों को भवन से हटाते हुये भवन पर सीलिंग एवं धार 307 (3) के तहत् अतिरिक्त निर्माण हटाये जाने की कार्यवाही करने के लिए अनुभागीय अधिकारी (एसडीएम) अंबिकापुर को पत्र लिखकर पुलिस बल मांगा गया हैं।

